पुराने लोग गहने या सिक्के के रूप में सोना रखते हैं. आज कल पारंपरिक तरीके के अलावा गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड सेविंग फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे ऑप्शन भी हैं... सोने पर कब और कैसे टैक्स लगता है? सोने से हुई कमाई कब मानी जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? सोने में अलग-अलग तरीके से किए निवेश पर टैक्स कितना लगता है?
चाहे ज्वैलरी खरीदें या डिजिटल गोल्ड दोनों को रखने पर कोई टैक्स नहीं लगता है. हालांकि, रखे हुए गोल्ड को बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है.
जब आप सोने के आभूषण खरीदते हैं तो आपको सोने के मूल्य पर 3% वस्तु एवं सेवा कर (GST) देना होगा और साथ ही किसी भी निर्माण लागत का भुगतान करना होगा.
Indexation Benefit: डेट फंड में 3 साल से ज्यादा के निवेश को लॉन्ग टर्म माना जाता है और इसपर हुए मुनाफे पर 20% का टैक्स लगता है, इंडेक्सेशन के फायदे के साथ.
Tax on Gold: सोना बेचने पर कितना टैक्स लगेगा ये इस आधार पर तय होता है कि आपने गोल्ड किस रूप में खरीदा था. गोल्ड चार तरीके से खरीदे जा सकते हैं
Gold Investment: जब अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजरती है और दूसरे ऐसेट में गिरावट रहती है तो सोना अच्छे रिटर्न देने में कामयाब रहता है.
सोना भारत में लोगों के लिए निवेश (Gold Investment) का पसंदीदा विकल्प है. शादी हो जन्मदिन या त्योहार, हम सब सोना खरीदना शुभ मानते हैं. आमतौर पर लोग सोने की खरीदारी (Gold Buying) के लिए ज्वेलर के पास जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में इसके अलावा भी कई विकल्प हैं. सिक्के, […]